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समान नागरिक संहिता ( वर्तमान संदर्भ )

समान नागरिक संहिता (UCC): संवैधानिक वाद-विवाद, सामाजिक विविधता और वर्तमान संदर्भ

परिचय

भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस देश को एक 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) और 'लोकतांत्रिक गणराज्य' घोषित करती है। विविधता में एकता भारत की सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार रहा है, जहाँ विभिन्न धर्मों, पंथों और संस्कृतियों के लोग सह-अस्तित्व के साथ निवास करते हैं। इसी सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता के बीच भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान समय में UCC को लेकर अकादमिक गलियारों, राजनीतिक मंचों, और विधाई मंचों पर तीव्र बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहाँ इसे लैंगिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और आधुनिकता की अनिवार्य शर्त माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य: अनुच्छेद 44 और नीति निर्देशक तत्व

भारतीय संविधान के भाग-IV में निहित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSP) के तहत अनुच्छेद 44 यह प्रावधान करता है:

"राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।"

संविधान सभा की बहस और दूरदर्शिता

जब संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई, तो डॉ. बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे दिग्गजों ने इसका समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक बताया। हालांकि, देश की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और विभाजन के बाद के संवेदनशील माहौल को देखते हुए इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल न करके नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया, जिसका अर्थ था कि राज्य इसे अपनी परिस्थितियों और सुविधानुसार चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा।

कानूनी विविधता बनाम लैंगिक न्याय: वर्तमान बहस के प्रमुख बिंदु

भारत में वर्तमान में आपराधिक मामलों के लिए 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) जैसी एकरुपता वाली दंड संहिताओं का पालन होता है, परंतु विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे पारिवारिक मामलों (Personal Laws) में विभिन्न धर्मों के अपने-अपने रीति-रिवाज और कानून हैं।

1. लैंगिक समानता और व्यक्तिगत कानूनों में विसंगतियाँ

  • UCC के समर्थकों का तर्क है कि भारत के कई पारंपरिक पर्सनल लॉ में महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में असमान अधिकार मिले हुए हैं।
  • बहुविवाह (Polygamy), तीन तलाक (जिस पर कानूनन प्रतिबंध लग चुका है), और पैतृक संपत्ति में असमान हिस्सेदारी जैसी प्रथाएँ लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक वादों के विपरीत हैं। UCC आने से सभी धर्मों की महिलाओं को समान कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकेंगे।

2. धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा

  • इसके विपरीत, आलोचकों और अल्पसंख्यक समुदायों का तर्क है कि भारत की असली खूबसूरती उसकी 'विविधता' में है।
  • संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का मौलिक अधिकार देता है। आलोचकों का मानना है कि जबरन एकरूपता थोपने से बहुसंख्यक संस्कृति का वर्चस्व स्थापित होने का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे हाशिए के समुदायों में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है।

वर्तमान घटनाक्रम और विधायी उदाहरण (Recent Developments)

हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में ला दिया है:

1. उत्तराखंड का यूसीसी कानून (2024)

  • वर्तमान संदर्भ: उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने स्वतंत्रता के बाद अपनी विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता विधेयक, 2024' पारित किया है। इस कानून में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण और उत्तराधिकार के मामलों में लगभग सभी नागरिकों के लिए एकसमान नियम बनाए गए हैं (हालाँकि इसमें अनुसूचित जनजातियों (STs) को छूट दी गई है)।
  • चर्चा का केंद्र: अन्य भाजपा शासित राज्य (जैसे असम, गुजरात और मध्य प्रदेश) भी इसी तर्ज पर यूसीसी लागू करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जिससे यह विषय अब केवल सैद्धांतिक न रहकर एक क्रियान्वयन योग्य नीतिगत मुद्दा बन गया है।

2. विधि आयोग (Law Commission of India) की सक्रियता

  • 22वें विधि आयोग द्वारा देश भर से सार्वजनिक परामर्श (Public Consultations) और राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों एवं आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें लाखों की संख्या में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। यह दर्शाता है कि यह मुद्दा भारतीय समाज के हर वर्ग को गहराई से प्रभावित करता है।

3. जनजातीय समुदायों और पूर्वोत्तर राज्यों की चिंताएँ

  • वर्तमान संदर्भ में एक बड़ा सवाल यह भी है कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G के तहत विशेष सुरक्षा प्राप्त जनजातीय रूढ़ियों, सांस्कृतिक प्रथाओं और भूमि अधिकारों का यूसीसी के साथ तालमेल कैसे बैठाया जाएगा।

प्रमुख न्यायिक निर्णय और ऐतिहासिक पड़ाव

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया है:

  • शाह बानो मामला (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि संसद को देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, ताकि विभिन्न धर्मों की महिलाओं के बीच की खाई को पाटा जा सके।
  • सरला मुद्गल मामला (1995): इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अनुच्छेद 44 का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और धर्म आधारित भेदभाव को समाप्त करना है।
  • सायरा बानो मामला (2017): न्यायालय ने इसे लैंगिक समानता और महिला गरिमा के चश्मे से देखते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता का यह वाद-विवाद केवल कुछ कानूनों के एकीकरण का मामला नहीं है, बल्कि यह "राष्ट्रीय एकता" और "सांस्कृतिक विविधता" के बीच एक महीन संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है।

एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रगतिशीलता और आधुनिकता के नाम पर किसी भी समुदाय की विविधता और मौलिक स्वतंत्रता का हनन न हो। साथ ही, लैंगिक न्याय और समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई समझौता भी न किया जाए। उत्तराखंड जैसे राज्यों के शुरुआती अनुभवों और विधिक चुनौतियों से सीख लेते हुए, देश को एक व्यापक सामाजिक संवाद (Public Discourse), राजनीतिक सर्वसम्मति और क्रमिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे संविधान की प्रस्तावना में निहित 'समानता और बंधुत्व' के आदर्श को वास्तविकता में बदला जा सके।

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