संविधान के स्रोत
भारत देश के संविधान निर्माताओं ने संसार के लगभग सभी देशों से अपने देश काल के अनुसार कुछ प्रावधान लेकर नया संविधान तैयार किया | 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलते हुए हैं ।
भारत सरकार अधिनियम 1935 से न्यायपालिका ,कैग, लोक सेवा आयोग, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन ,व्यवस्था संसदीय विशेषाधिकार , विधि का शासन ,एकल नागरिकता एवं मंत्री मंडल व्यवस्था को लिया गया।
- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन , संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग लिया गया ।
- कनाडा के संविधान से संघात्मक वयवस्था ,केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटबारा तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखने का प्रावधान लिया गया ।
- आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन की वयवस्था को अपनाया गया ।
- दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन और 368 अनुच्छेद को लिया गया ।
- फ्रांस से समानता ,स्वतंत्रता, बंधुत्व और निर्वाचित गणतंत्र को अपनाया गया ।
- ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन को लिया गया ।
- जर्मनी से आपात कल एवं आपातकाल के समय में मूलाधिकार की वयवस्था को लिया गया ।
- सोवियत संघ से मूल कर्त्तव्य लिए गए 42 वे संविधान संशोधन द्वारा सम्मलित किये गए ।
- भारतीय संविधान को आलोचकों ने उधार का संविधान कहा परन्तु भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार परिवर्तन करते हुए प्रावधानों को समाहित किया गया ।
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